शहरी क्षेत्र में खेलकूद के लिए विद्यालय परिसर में नगरीय क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में 500 वर्ग मीटर एवं जूनियर हाईस्कूल में 1000 वर्गमीटर माप का क्रीड़ा स्थल अवश्य होना चाहिए।
शासन ने नवीन अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों व जूनियर हाईस्कूलों की मान्यता के लिए मानकों में बदलाव कर दिया है। अब बिना क्रीड़ा स्थल के किसी भी नए विद्यालय को शासन से मान्यता नहीं मिलेगी।
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शासन के मानक के अनुसार मान्यता लेने के लिए शहरी क्षेत्र में खेलकूद के लिए विद्यालय परिसर में नगरीय क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में 500 वर्ग मीटर एवं जूनियर हाईस्कूल में 1000 वर्गमीटर माप का क्रीड़ा स्थल अवश्य होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय के लिए 1000 वर्ग मीटर व जूनियर हाईस्कूल में 2000 वर्ग मीटर माप का क्रीड़ा स्थल होना अनिवार्य है।
बीएसए उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि शासन ने नवीन अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों व जूनियर हाईस्कूलों की मान्यता के लिए मानक में बदलाव कर दिया है। अब नवीन अशासकीय प्राथमिक या जूनियर हाईस्कूल शुरू करने के लिए विद्यालय परिसर में क्रीड़ा स्थल होना अनिवार्य है।