विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन हर्ष अग्रवाल के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी विजेंद्र, जगदीश, राजू व रामवीर निवासीगण नाला नगरिया भाग कंजौली थाना सादाबाद जिला हाथरस को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
गवाहों के बयान व मेडिकल रिपोर्ट ने दिलाई सजा
न्यायालय में इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा नौ गवाह प्रस्तुत किए गए। इस प्रकरण में गवाहों के बयान व मेडिकल रिपोर्ट ने अभियुक्तों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सफल रहा।