नया कानून लागू होने के साथ ही 1 जुलाई की शाम को कोतवाली हाथरस गेट में पहला मुकदमा दर्ज हो गया। मारपीट, गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह मुकदमा 115(2) 352 व 351 (2)में दर्ज किया गया है।
कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के शाकुंतलम शिशु मंदिर के निकट निवासी हर्ष प्रताप सिंह पुत्र आशीष सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि सोमवार की दोपहर को वह बाइक से अपने मौसा जी के घर जा रहा था। तभी अलीगढ़ रोड स्थित गांधी पार्क तिराहा पर बाइक को साइड देने को लेकर उसका कुछ लोगों से विवाद हो गया। आरोपियों ने उसे पीटा और गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने घायल का बागला जिला चिकित्सालय में चिकित्सकीय परीक्षण कराया है।
पुलिस ने इस मामले में शिवा पाठक, राकेश पाठक निवासी अमरपुर व दो अन्य के खिलाफ 352, 351(2) और 115(2) धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कानून में हुए बदलाव से पहले मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने में 323, 504 और 506 की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ करता था। इस संबंध में सीओ सिटी रामप्रवेश राय का कहना है कानून में हुए बदलाव के बाद कोतवाली हाथरस गेट में मारपीट, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
एक जुलाई से भारत सरकार द्वारा लागू किए तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के अवसर पर सोमवार को कोतवाली थाना हाथरस गेट में एसपी निपुण अग्रवाल की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसपी ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से न्याय सुगम होगा।
उन्होंने कहा कि नए कानूनों के अन्तर्गत भारतीय नारी, मासूम बच्चों, बुजुर्गों को विशेष शक्तियां दी गई हैं। कार्यक्रम के दौरान नए आपराधिक कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों, अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में आम लोगों एवं संभ्रांत व्यक्तियों को जानकारी दी गई। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। एसपी ने पर्चों का वितरण कर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर एएसपी अशोक कुमार, सीओ सिटी रामप्रवेश राय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हाथरस गेट सतेंद्र सिंह राघव, प्रभारी निरीक्षक क्राइम शमीम अहमद आदि अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।