एसीजेएम न्यायालय सादाबाद विनोद कुमार ने तेजाब डालकर घायल करने के दो आरोपियों को दोष सिद्ध माना है। दोनों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को न्यायालय ने एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने का निर्णय दिया है।
कस्बा सादाबाद की सुभाष गली निवासी सुरेशचंद शर्मा ने 23 दिसंबर, 2012 को कोतवाली सादाबाद पुलिस को एक तहरीर दी थी। इसमें नामजद पड़ोसी वैभव बंसल एवं सब्जी मंडी सादाबाद निवासी बंटू वर्मा उर्फ कालिया पर आरोप लगाया था कि उक्त लोगों पर उसके 10 हजार रुपये थे। जब उनसे पैसा मांगा तो उक्त लोगों ने उसके भाई व पुत्र पर तेजाब फेंककर घायल कर दिया।
पुलिस ने इस मामले में धारा 326, 504, 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। न्यायालय ने उक्त मामले में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ अभियोजन अधिकारी श्रीकांत व पैरोकार विनोद यादव द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों का आरोपी के अधिवक्ता खंडन नहीं कर सके। इसके बाद न्यायालय ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।