कोतवाली सदर क्षेत्र के शिव कॉलोनी स्थित मोहल्ला पजाया में चावल के 120 बोरे पकड़े जाने के मामले में पूर्ति निरीक्षक ने कोतवाली सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूर्ति निरीक्षक ने इस मामले में मोपेड चालक व एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
पूर्ति निरीक्षक ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा है कि उप जिलाधिकारी सदर एवं जिला पूर्ति अधिकारी ने दूरभाष पर बताया कि बीएच मिल रोड पर शिव कॉलोनी मोहल्ला पजाया में देवकी के अवैध चावल रखे हुए हैं। सूचना पर उन्होंने, तहसीलदार सदर और पूर्ति लिपिक ने संयुक्त रूप से छापा मारा। छापे के समय मौके पर टीवीएस मोपेड गोदाम केससामने खड़ी मिली।
इस पर करीब 60 किलोग्राम प्लास्टिक के तीन बोरे चावल पाए गए। मोपेड स्वामी का नाम जफर पता चला और वह मौके से भाग गया। गोदाम को देखा गया तो उसके गेट पर ताला लगा था। गोदाम के संबंध में आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो तो किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। एक व्यक्ति ने बताया कि यह गोदाम देवकी का है।
गोदाम के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। न ही किसी ने गोदाम का ताला खोला। ऐसी स्थिति एसडीएम सदर की देखरेख में चावल के उक्त गोदाम का ताला तोड़ा गया और गोदाम का निरीक्षण किया गया। मौके पर गोदाम के अंदर लगभग 60 किलोग्राम चावल से भरे कुल 117 प्लास्टिक के बोरे हाथ से सिले मिले।
गोदाम में एक गल्ला और लॉकर बॉक्स लॉक पाया गया। पकड़े गए चावल को उचित दर विक्रेता विष्णु शर्मा निवासी चूड़ी वाली गली के सुपुर्द किया गया। पूर्ति निरीक्षक ने तहरीर में कहा है कि देवकी मोपेड वालों से अवैध रूप से चावल खरीदकर उसकी कालाबाजी करते हैं। उनकी तरफ से कोई भी बिल और कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। इस आधार पर देवकी व देवकी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।