दूध, तेल, खोवा, दही आदि खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वाले 13 मिलावटखोरों पर न्याय निर्णयन अधिकारी एडीएम कोर्ट ने 177000 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना निर्धारित समय में वसूल किया जाएगा।
मुख्य खाद्य सुरक्षाधिकारी हरींद्र सिंह ने बताया कि ग्लूकोज के पाउडर में मिलावट करने पर आलोक गुप्ता पुत्र राम गोपाल मौ. दखल हसायन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी तरह सरसों के तेल में मिलावट करने पर नरेश पुत्र दाऊदयाल निवासी बिसावर सादाबाद पर 12 हजार, मिश्रित दूध में मिलावट करने पर पूरन सिंह पुत्र रामस्वरूप निवासी नारायणपुर हसनपुर सिकंदराराऊ पर 10 हजार, मेंगो फिरोजन बहार में मिलावट करने पर मुकेश आंधीवाल पुत्र खजान सिंह निवासी बसंत बाग हाथरस पर 10 हजार, मिश्रित दूध में मिलावट करने पर योगेंद्र शर्मा पुत्र रमेशचंद्र निवासी मीतई पर 10 हजार, खोवा में मिलावट करने पर रामगोपाल पुत्र भगवानदास निवासी शाहगंज मैंडू पर 10 हजार, दही में मिलावट करने पर विकास चौधरी पुत्र शंकर लाल निवासी नगला धन सिंह पर 10 हजार, खोवा के दो नमूनों में मिलावट करने पर सुनील पुत्र रघुवीर सिंह निवासी नगला वेरी विजयगढ़ अलीगढ़ पर 20 हजार, बर्फी में मिलावट करने पर रमाकांत बंसल पुत्र दाऊदयाल निवासी छिपैटी मुरसान पर 15 हजार, मिश्रित दूध में मिलावट करने पर राकेश पुत्र रमेश निवासी नयावांस पर 10 हजार, दूध में मिलावट करने पर सोनू पुत्र बच्चू सिंह निवासी अमरपुरघना हाथरस पर 10 हजार और खोवा लड्डू में मिलावट करने पर देवेंद्र पुत्र श्यामलाल निवासी गऊशाला रोड हाथरस पर 10 हजार रुपये के जुर्माने की कार्रवाई हुई है।
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