फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Hardoi News: दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट के तीन दोषियों को एक-एक साल लगानी होगी हाजिरी

विज्ञापन
विज्ञापन
हरदोई। दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट के 26 साल पुराने मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन एफसी विशाल दीक्षित ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। उन्होंने तीनों आरोपियों को एक साल प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में हाजिरी लगानी की सजा सुनाई। साथ ही 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की पूरी रकम बतौर क्षतिपूर्ति चोटिल हुए लोगों को दिए जाने के आदेश दिए।
विज्ञापन

बघौली थाना क्षेत्र के छुट्टनपुरवा गांव निवासी नैमिष गुप्ता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि 15 मई 2000 को वह बघौली रेलवे स्टेशन के पास स्थित अपनी मिठाई की दुकान पर अपने भाई मुकेश के साथ मौजूद था। तभी बघौली निवासी संतोष सिंह, पप्पू और अनिल सिंह डंडा लेकर दुकान पर आ गए। तीनों आरोपी गालियां देने लगे। मना करने पर तीनों ने लाठी-डंडे से दोनों भाइयों की पिटाई कर दी थी।
दुकान में तोड़फोड़ भी की थी। शोर पर कई लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे। पुलिस ने विवेचना की। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर सिविल जज ने सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें