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Hardoi News: युवक की हत्या में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास

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हरदोई। हत्या के दस साल पुराने मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या तीन योेगेंद्र चौहान ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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अरवल थाना क्षेत्र के बदनपुर गांव निवासी सुशील कुमार यादव ने 28 मई 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसका भतीजा शिवेंद्र उर्फ भूरा (22) 10 अप्रैल 2015 की रात करीब साढ़े 10 बजे मां उर्मिला देवी से शौच जाने की बात कहकर घर से निकला था। घर वापस न आने पर परिजनों ने उसकी तलाश की। कोई सुराग न मिलने पर 23 मई 2015 को अरवल थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। इसके बाद घर पहुंचने पर सुशील के भाई सर्वेश ने बताया कि एक चिट्ठी आई है।
इसमें लिखा था कि फर्रुखाबाद जनपद के शमशाबाद थाना क्षेत्र के कैंचिया निवासी सुभाष चंद्र उर्फ जितेंद्र उर्फ नेता, रघुवीर यादव व बदनपुर निवासी परमेश ने अन्य लोगों के सहयोग से शिवेंद्र को घर से बुलाया था। जान से मारने की नीयत से अपहरण करके गायब कर दिया। पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना में सामने आया कि तीनों ने मिलकर 10 अप्रैल 2015 को गमछा से गला कसकर उसकी हत्या कर दी। शिवेंद्र का शव गांव में ही 13 जून 2025 को बेचेलाल के खेत में गड़ा हुआ मिला था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी।
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विवेचना में पता चला था कि मृतक शिवेंद्र के अवैध संबंध सुभाष की पत्नी से थे। घटना वाले दिन सुभाष की पत्नी से मिलने शिवेंद्र गया था। इसी कारण तीनों अभियुक्तों ने शिवेंद्र की हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह व सात अभिलेखीय साक्ष्य पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी की। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई।
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