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Hardoi News: हत्या में पिता-पुत्र समेत तीन को आजीवन कारावास

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हरदोई। हत्या के 10 साल पुराने मामले में पिता-पुत्र समेत तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया। अपर जिला जज कोर्ट संख्या-एक कुसुमलता ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30- 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति मृतक की पत्नी को भी देने के आदेश अपर जिला जज ने दिए हैं।
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बेहटा गोकुल गांव निवासी उर्मिला देवी ने एक जुलाई 2015 को बेहटा गोकुल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि एक जुलाई को उसके पति पवन शाम करीब सात बजे शौच के लिए घर से बाहर गए थे। इसके पीछे वह भी अपनी पुत्री के साथ गई थीं। इस दौरान गांव के गया प्रसाद अपने पुत्र देवेंद्र और रामनाथ रैदास के साथ गांव के ही राम औतार रैदास के घर के पास उसके पति पवन को गाली-गलौज कर रहे थे। पति ने विरोध किया तो देवेंद्र ने तबल से पवन के सिर पर प्रहार कर दिया।
इसी बीच देवेंद्र के पिता गया प्रसाद ने भी कुल्हाड़ी से देवेंद्र के सिर पर वार कर दिया। पति को बचाने की कोशिश की तो रामनाथ ने उसे पकड़कर लात-घूसों से मारा पीटा। इसके बाद आरोपी भाग गए। पवन को वह जिला अस्पताल ले गई। यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह और 17 अभिलेखीय साक्ष्य पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता ने पैरवी की। दोनों पक्षों के तर्को को सुनने व पत्रावली में मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई।
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