हरदोई। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के सात साल पुराने मामले में अपर जिला जज हेमेंद्र कुमार सिंह (कोर्ट संख्या 16) ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई, 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माने की पूरी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 25 नवंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 22 नवंबर 2017 को दिन में एक बजे उसकी पुत्री (15) को देवेंद्र घर से बहलाकर कहीं ले गया था।
इसमें पप्पू, महेंद्र व देवेंद्र की मां ने मदद की थी। खोजबीन में कुछ पता नहीं चला था। पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद देवेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अन्य लोगों के नाम साक्ष्य के अभाव में निकाल दिए गए थे। सुनवाई के दौरान पता चला कि अभियुक्त ने किशोरी का अपहरण किया। उसे कानपुर ले गया था। एक कमरे में 22-23 दिन बंद रखा और दुष्कर्म किया। पैथोलॉजी रिपोर्ट में गर्भवती होने की भी बात सामने आई थी।
चोट लगने के कारण गर्भपात होने का भी पता चला था। अभियोजन पक्ष से आठ गवाहों को पेश किया गया। पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज ने फैसला सुनाया है।