हरदोई। शासन ने शराब, बीयर आदि पेय को भी खाद्य पदार्थ की श्रेणी में लेते हुए अब इनसे संबंधित कंपनियों, वितरकों एवं दुकानदारों के लिए खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है।
शासन से आदेश आने के बाद जिले में खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग के अफसरों का कहना है कि इस ओर लाइसेंस लेने की अंतिम समय सीमा तय करते हुए लाइसेंस न लेने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विभाग के सहायक खाद्य आयुक्त सतीश कुमार ने बताया कि शासन से इस संबंध में आदेश आने के बाद जिलाधिकारी ने नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जिसके क्रम में विभागीय टीम सक्रिय हो गई है। उन्होंने बताया कि आबकारी से जुड़ीं सभी दुकानें, वितरक आदि के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी आदि के लिए उनके कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। नए नियमों के मुताबिक, अब बिना लाइसेंस के कार्य करना नियम विपरीत है।
ज्ञात हो कि जिले में करीब देसी शराब की 387, अंग्रेजी की 84 एवं बीयर की 74 दुकानों के साथ ही करीब आठ वितरक हैं।
जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर ने बताया कि तीन वर्षों से नवीनीकरण प्रक्रिया के तहत दुकानों का रिन्यूवल की पालिसी है। इस साल भी 95 फीसदी से अधिक दुकानों का नवीनीकरण हो चुका है।