हरदोई। कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकान खोलने वाले शहर के 11 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना नियमों का पालन न करने विभिन्न लोगों से दो लाख 20 हजार का जुर्माना वसूला गया है।
सीओ सिटी विकास जायसवाल ने बताया कि बाहर से आने वाली खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को गोदामों में अनलोड करने की अनुमति है पर किसी भी व्यापारी के गोदाम से किसी भी वस्तु की बिक्री नहीं की जाएगी और पालन न करने वाले व्यापारी के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
बताया कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह छह बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलते समय कोरोना संक्रमण एवं जुर्माना से बचने के लिए मास्क अवश्य लगाएं व साबुन या सैनिटाइजर से बार-बार हाथ साफ करते रहें।