हरदोई। बाजार से सामान लेने जा रहे हैं तो थैला साथ ले जाने की आदत डाल लीजिए। पॉलिथीन में सामान ले जाते पकड़े गए तो बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा। एक जुलाई से यूज एंड थ्रो यानी सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में बाजार जाने से पहले थैला जरूर लेकर जाइए।
सिंगल यूज प्लास्टिक का बाजारों में बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। सब्जी व फल मंडियों, कपड़े व किराने की दुकानों आदि जगह बेधड़क लोग इसका प्रयोग करते हैं। वहीं इसके उत्पादों जैसे चम्मच, गिलास आदि का प्रयोग दावतों में होता है। शासन के निर्देश पर इनके प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। अब प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है। इसका उपयोग करने वाले जुर्माने के दायरे में होंगे। प्रशासन ने व्यापारियों के साथ लोगों से जागरूक होने की अपील की है।
ये हैं प्रतिबंधित
यूज एंड थ्रो के तौर पर उपयोग होने वाली पॉलिथीन को लेकर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के तौर पर अधिसूचित होने वाली सामग्री में पॉलिथीन, ईयर बड, बैलून स्टिक, झंडे, लॉलीपॉप व आइसक्रीम स्टिक, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे सहित मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्मोकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर आदि सहित 75 माइक्रोन तक के पॉलिथीन शामिल हैं।
ये होगी जुर्माना राशि
नगर पालिका की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंधित सामग्री पाए जाने पर एक हजार से लेकर 25 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा उक्त सामग्री फेंकने पर भी 10 हजार से 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रतिबंधित सामग्री के क्रय विक्रय सहित कचरा फेंकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पूर्व में बैठकें कर व्यापारिक संगठनों से सहयोग मांगने के साथ लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए गए हैं। यदि नियमों का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई तय है। - डॉ. सदानंद गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट