हरदोई। पेप्सिको जैसी प्रतिष्ठित कंपनी के साथ जुड़कर काम कर रही संडीला की वरुण बेवरेजेस से लिया गया चॉको मिल्क शेक का नमूना जांच में अधोमानक पाया गया है। इसके साथ ही भेजे गए नौ अन्य सैंपल भी जांच में फेल पाए गए। रिपोर्ट मिलने के बाद इन सभी 10 को नोटिस दी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग इनके खिलाफ वाद दायर करने की तैयारी में है।
खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कुछ समय पूर्व संडीला समेत जिले के अलग-अलग हिस्सों से कुछ खाद्य पदार्थों के सैंपल संग्रहित कर जांच के लिए भेजे गए थे। बुधवार को उसमें से 10 खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हो गई है। जांच में संडीला स्थित निर्माण इकाई वरूण वेबरेजेस से संग्रहित किया गया चॉको मिल्क शेक अधोमानक पाया गया है। हरदोई रेलवेगंज में प्रदीप कुमार गुप्ता के यहां से लिया गया नमकीन का सैंपल, मंजरी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड से लिया रिफाइंड पॉमोलीन ऑयल का नमूना, इलमिया बाग संडीला में शादाब की दुकान से लिया गया रस्क का नमून, टडिया निवासी सत्तार अली के पास से लिया गया दूध का सैंपल जांच में फेल मिला।
इसी तरह ग्राम गढ़ी संडीला निवासी इस्लामुद्दीन से लिया गया दूध का सैंपल अधोमानक, टडिय़ावां के इकबाल, कुर्सेला गांव निवासी इदरीश व बहादुरपुर गांव निवासी सोनू से लिया गया दूध का सैंपल भी मानकों के अनुरूप नहीं मिला। वहीं मंगलीपुरवा में आनंद के यहां से लिया गया पनीर का सैंपल जांच में जांच में अधोमानक मिला है। अभिहित अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि संबंधित खाद्य पदार्थ निर्माताओं व विक्रेताओं को नोटिस जारी किया जा रहा है। बताया कि जांच में खाद्य पदार्थ अधोमानक पाए जाने पर पांच लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। संबंधित निर्माताओं व विक्रेताओं के खिलाफ सक्षम न्यायालय में वाद दायर कराया जा रहा है।