संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। शहर के नवविकसित क्षेत्र में मकान बनाने के बाद बिजली कनेक्शन लेना उपभोक्ताओं के लिए समस्या बनती जा रही है। विद्युत पोल से मकान की अधिक दूरी होने से विभाग कनेक्शन नहीं जारी कर रहा है। वहीं इस्टीमेट उनके बजट से बाहर हो रहा है जिससे उपभोक्ता परेशान हैं, वहीं विभागीय अधिकारी भी इस समस्या का समाधान नहीं खोज पा रहे हैं।
बिजली विभाग की ओर से झटपट योजना के तहत दिन में उपभोक्ता को कनेक्शन देने का प्रावधान है। विभागीय नियमानुसार बिजली पोल से 40 मीटर तक की दूरी तक उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन दिए जा सके हैं। इससे ज्यादा दूरी होने पर उपभोक्ताओं को इसके अनुसार विद्युत पोल लगवाने पड़ते हैं।
इससे एक पोल लगाने का खर्च कम से कम 19 से 21 हजार रुपये आता है। ऐसे में उपभोक्ताओं के कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं जिससे उपभोक्ता विभाग के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। मगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।
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यह फंस रहा पेच
बिजली विभाग की ओर से पूर्व में लोगों को कई मीटर तक केबिल के अनुसार बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उपभोक्ता इसी का आधार बनाकर कर कनेक्शन मांग रहे हैं, मगर जिले में विगत दिनों नवविकसित कालोनी में कनेक्शन लाइन को लेकर जांच चल रही है। जिसमें कई अधिकारी जांच के घेरे में हैं। शिकायत कर्ता की ओर से उच्च न्यायालय में प्रबंधक निदेशक सहित 17 लोगों के खिलाफ रिट दायर कर रखी है।
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अवर अभियंता हो चुके हैं निलंबित
40 मीटर से अधिक दूरी के कनेक्शन देने के मामले में कई अवर अभियंताओं के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे में अवर अभियंता नए कनेक्शन जारी करने से बच रहे हैं।
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उपभोक्ताओं पर पड़ रहा अतिरिक्त बोझ
नव विकसित कालोनी में कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इससे वह कनेक्शन लेने में असमर्थ है। इससे शहर में रहने के बावजूद अंधरे में रह रहे हैं।
वर्जन
विभागीय नियमानुसार बिजली पोल से 40 मीटर की दूरी तक की केबल से कनेक्शन दिया जा सकता है। शहर के आसपास विद्युतीकरण के लिए जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगा गया है और कार्ययोजना बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजी गई है। विद्युतीकरण होने के उपरांत ही कनेक्शन जारी किए जा सकते हैं।
रविंद्र कुमार ढोलका, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय