फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

इस वर्ष अब तक निरस्त हो चुके 11 शस्त्र लाइसेंस

विज्ञापन
विज्ञापन
हरदोई। अलग-अलग मामलों की सुनवाई के दौरान डीएम अविनाश कुमार इस वर्ष अब तक 11 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर चुके हैं, जबकि एक लाइसेंस निलंबित है। यह सभी लोग किसी न किसी आपराधिक गतिविधि या कृत्यों में लिप्त पाए गए हैं। इनमें पाली के भगवंतपुर के प्रधान उसके पिता व बिलग्राम के पूर्व प्रमुख के बेटे का शस्त्र लाइसेेंस भी है।
विज्ञापन

डीएम न्यायालय में वर्ष 2021 में अब तक अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए व कृत्यों में शामिल रहे 11 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए हैं। न्यायालय ने 6 अगस्त को बिलग्राम के पूर्व प्रमुख कप्तान सिंह के यादव के बेटे नरेंद्र उर्फ गुड्डू के शस्त्र, पाली के ग्राम भगवंतपुर के प्रधान रविकांत का लाइसेंस 24 अगस्त को व इससे पहले 27 जुलाई को उनके पिता हरिनिवास उर्फ बांकेलाल का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया है।
इसके साथ ही न्यायालय ने 13 सितंबर को प्रताप नगर बेनीगंज निवासी वीरेंद्र कुमार व शाहाबाद के ग्राम भदासी निवासी ओमप्रकाश का शस्त्र लाइसेंस, 28 जनवरी को अरवल के ग्राम अघैया निवासी ओमप्रकाश का व मल्लावां के ग्राम राघौपुर निवासी सर्वेश का शस्त्र लाइसेंस, 17 मार्च को कछौना के ग्राम तुसौरा निवासी सफदर अली का रिवॉल्वर, 12 मार्च को शहर के मोहल्ला गिप्सनगंज निवासी मोहम्मद समद सैफी का शस्त्र लाइसेंस व इसी 13 सितंबर को शहर के मोहल्ला न्यू सिविल लाइन्स निवासी अतुल वाजपेयी की रिवॉल्वर एवं दानमंडी गांव निवासी प्रशांत मिश्रा की रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
विज्ञापन

डीएम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को आपराधिक मामले के आरोपी पिहानी के ग्राम मंसूरनगर के मजरा दरियाईपुर निवासी ब्रजकिशोर के शस्त्र का लाइसेंस कोर्ट चल रहे मुकदमें की सुनवाई पूरी न होने तक निलंबित कर दिया है। डीएम कोर्ट ने यह कार्रवाई पुलिस अधिकारी की आख्या के आधार पर की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें