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बिना रजिस्ट्रेशन व्यापार, तो कार्रवाई को रहें तैयार

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हरदोई। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने और अब कोरोना संक्रमण के पूरी तरह से देश से संभावित विदाई को देखते हुए खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने भी बिना रजिस्ट्रेशन दुकानों का संचालन कर व्यापार करने वाले व्यापारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है।
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विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले व्यापारियों को अभी से अपने रडार पर लेना शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमणकाल के दौरान पिछले दो वर्षों से ठिठके रहे आम जनजीवन के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग की सक्रियता भी काफी प्रभावित रही है।
अब विभाग ऐसे व्यापारियों एवं दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा, जो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। विभाग अब पूरे जोरशोर से ऐसे व्यापारियों को चिह्नित कर कार्रवाई के लिए कमर कस ली है।
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नियमानुसार ऐसे सभी व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जो कि खाद्य पदार्थों के निर्माण और बिक्री कार्य से जुड़े हुए हैं।
कोरोना काल से पहले विभाग की ओर इस ओर सर्च अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा था। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले दुकानदारों व व्यापारियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के साथ जुर्माने की कार्यवाही की जा रही थी।
47 व्यापारियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई थी। कोरोनाकाल में तमाम दुकानों के बंद होने एवं जनसामान्य के प्रभावित रहने के चलते विभाग की इस ओर सक्रियता प्रभावित रही।
अब विभाग इस ओर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके लिए जिले भर में सर्च अभियान के जरिए दुकानों को चिह्नित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है।
ये है नियम
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 (एक) के अनुसार खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण बिना पंजीकरण या लाइसेंस के संचालित नहीं किया जा सकता है।
खाद्य पदार्थों की बिक्री से जुड़ी दुकानों से लेकर बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा आदि खाद्य पदार्थों की बिक्री और खाद्य पदार्थों का निर्माण करने का कारोबार करने वालों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
पंजीकरण एवं लाइसेंस अनिवार्य
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले निर्माण करने वाले एवं वितरण करने वाले दुकानदार एवं व्यापारियों और खाद्य पदार्थों के निर्माण से जुड़े कारोबारियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।
इनमें सालाना 12 लाख रुपये से अधिक टर्नओवर करने वालों के लिए लाइसेंस व पंजीकरण और 12 लाख रुपये सालाना टर्नओवर तक पंजीकरण अनिवार्य है। खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं बड़े कारोबारियों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
अब तक जारी हुए पंजीकरण
अनुमानित अस्थायी-स्थायी व्यापारियों की संख्या-12,750
पंजीकरण कराने वाले व्यापारियों की संख्या-4,766
लाइसेंस लेने वाले व्यापारियों की संख्या-574
बोले डीओ, जल्द ही सर्च अभियान
खाद्य पदार्थों की बिक्री और वितरण निर्माण से जुड़े से सभी दुकानदारों, व्यापारियों, कारोबारियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। विभाग की ओर से शत प्रतिशत पंजीकरण कराने की दिशा में सर्च अभियान तेजी के साथ शुरू होने जा रहा है।
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अब बिना रजिस्ट्रेशन के दुकानें आदि संचालित करने वालों के खिलाफ नोटिस एवं जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।
- सतीश कुमार, डीओ, खाद्य सुरक्षा विभाग
इनसे संपर्क कर लेे सकते हैं परामर्श, कर सकते शिकायत
अधिकारी पद क्षेत्र संपर्क नंबर
सतीश कुमार डीओ जनपद 7417991605
अतुल कुमार पाठक सीएफआई जनपद 9454468570
एएस गंगवार एफआई संडीला 9450733726
अजीत सिंह एफआई शाहाबाद 9634471834
राम किशोर एफआई सवायजपुर 9454320630
घनश्याम वर्मा एफआई बिलग्राम 9415103558
खुशीराम एफआई सदर 8872209044
अनुराधा कुशवाहा एफआई हरदोई नगर 9454961491
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