हरदोई। रुपये का लालच देकर दो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी 85 साल के बुजुर्ग को दोषी करार दिया गया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 14) दिनेश गौड़ ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई। तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला दुष्कर्म की धाराओं में दर्ज हुआ था लेकिन सजा छेड़छाड़ के आरोप में सुनाई गई। मेडिकल साक्ष्यों से दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो रही थी।
माधौगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 19 मार्च 2023 को रविवार की छुट्टी के कारण उनकी पुत्री (11) अपनी सहेली (12) के साथ खेतों की ओर बकरियां चराने गई थी। दोपहर करीब 11 बजे प्यास लगने पर दोनों गांव निवासी फूलचंद्र के खेत में लगे नल पर पानी पीने गई थीं। आरोप था कि यहां पहले से मौजूद फूलचंद्र ने 10-10 रुपये देने का लालच दोनों बच्चियों को दिया। इसके बाद उनके साथ छेड़छाड़ की। बच्चियों के रोने पर जान से मारने की धमकी देते हुए किसी को कुछ न बताने की हिदायत भी दी। घर पहुंचकर बच्ची ने मां को घटना बताई थी।
20 मार्च को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मेडिकल में बाहरी चोट के निशान नहीं मिले थे। विवेचना के बाद पुलिस ने 17 अप्रैल 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों को पेश किया गया। 11 अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए। आरोपी ने अधिक उम्र और मेडिकल रिपोर्ट में चोट न मिलने का हवाला दिया। अदालत ने बच्चियों की गवाही, मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।