हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-11) अबुल कैश ने चचेरे भाई की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केके अवस्थी ने बताया कि बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बलेंदा निवासी अरविंद को पारिवारिक रंजिश में उसके चचेरे भाइयों नीरज और सूरज ने दो जनवरी 2017 की शाम पीट दिया था। लाठी-डंडों से अरविंद की पिटाई होते देख उसकी बहन आरती भी मौके पर पहुंच गई और बीच बचाव के दौरान उसे भी चोटें आईं थीं।
घटना की जानकारी पुलिस को उसी दिन दे दी गई थी। घटना में गंभीर रूप से घायल अरविंद को परिजन लखनऊ ले गए थे, जहां तीन जनवरी को अरविंद की मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक की बहन आरती की तहरीर पर नीरज और सूरज के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। अपर जिला जज अबुल कैश ने मामले की सुनवाई पूरी कर बुधवार को नीरज और सूरज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 13-13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम अरविंद के वारिसों को देने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है।