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तीन सितारा होटल की जमीन बेचकर बना दिया कांप्लेक्स

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तीन सितारा होटल की जमीन बेचकर बना दिया कांप्लेक्स
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पिलखुवा। शहर में तीन सितारा होटल के लिए आवंटित भूमि का कुछ हिस्सा बिना अनुमति बेचने और उस पर कांप्लेक्स का निर्माण कराने के मामले में नगर पालिका चेयरमैन गीता गोयल ने तत्कालीन संपत्ति व अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मंडलायुक्त और डीएम को पत्र भेजकर जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।
पिलखुवा में संगठित विकास योजना के अंतर्गत हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद शैलेष फार्म कॉलोनी को दो जोन विकसित किया गया था। इसमें पहले जोन में आवासीय कॉलोनी और दूसरे जोन में व्यवसायिक प्रतिष्ठान के रूप में विकसित किया गया था। आवासीय कॉलोनी में पार्क, कम्यूनिटी सेंटर के अलावा हाईवे किनारे नगर पालिका परिषद कार्यालय, परिसर स्थित कांप्लेक्स रोडवेज बस स्टैंड और तीन सितारा होटल के लिए भूमि आवंटित करके नगर पालिका परिसर के अधीन कर दिया गया था। तीन सितारा होटल की भूमि रेलवे रोड स्थित एक फर्म अर्थात प्रोपराइटर के नाम पर आवंटित की गई। पालिका शर्तों के अनुसार उक्त भूमि पर होटल का ही निर्माण होना था। आरोप है कि पालिका के तत्कालीन संपत्ति और अधिशासी अधिकारी ने शासन और उच्चाधिकारियों की बिना अनुमति तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र परिवर्तन कराए बिना होटल को आवंटित भूखंड के कुछ भाग को बेचने की अनुमति दे दी गई। जो बैनामा और पालिका शर्तों के विपरीत है।
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पालिकाध्यक्ष गीता गोयल ने बताया कि नगर पालिका के तत्कालीन संपत्ति एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा तीन सितारा होटल को आवंटित भूमि को बिना शासन एवं उच्चाधिकररी की स्वीकृति के बिना बेचने की अनुमति प्रदान करने का मामले का खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ है। इस बाबत मंडलायुक्त, डीएम और एडीएम को शिकायत भेजकर जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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