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हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

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हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास
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हापुड़। पिलखुवा क्षेत्र के गांव खेड़ा निवासी विनोद तोमर की हत्या के मामले में दो आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक दोषी पर 55 हजार और दूसरे दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 17 अप्रैल 2017 को पिलखुवा क्षेत्र के गांव खेड़ा निवासी प्रमोद तोमर ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि उसका भाई विनोद तोमर बाइक से पिलखुवा जाने के लिए घर से निकला था। रास्ते में एक स्कूल के पास पहुंचने पर पहले से ही घात लगाए बैठे गांव खेड़ा निवासी विनोद, अशोक, राहुल और महेंद्र ने भाई को रोक लिया था। इस दौरान वह भी अपने दूसरे भाई मनोज के साथ बाइक पर सवार होकर वहां से गुजरा। भाई को घिरा देखकर शोर मचाया। लेकिन आरोपियों ने विनोद तोमर को गोली मार दी थी। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। उसे घायल अवस्था में रामा हास्पिटल लेकर गया था। जहां से उसे गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। उपचार के दौरान विनोद तोमर की मौत हो गई थी। मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में रहते हुए महेंद्र और अशोक की मौत हो गई थी। मामले पर संज्ञान लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) श्वेता दीक्षित ने सुनवाई शुरू की थी। शनिवार को न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी विनोद पर 55 हजार और राहुल पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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