नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
हापुड़। ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही नाबालिग छात्रा को खेत में खींचकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाये गए युवक को अपर जिला न्यायाधीश ने आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा पीड़िता को एक लाख रुपये पुनर्वास के लिए देने के आदेश दिए हैं।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि 26 अप्रैल 2014 को पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी पुत्री दोपहर को दो बजे पिलखुवा से ट्यूशन पढ़कर घर जा रही थी। इसी दौरान पिलखुवा स्थित मोहल्ला मंडी निवासी सोहब पुत्र इलियास निवासी मंडी पीछा करते हुए पहुंच गया। युवक ने गांव के रास्ते में किशोरी को मुंह दबाकर दबोच लिया। इसके बाद खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। छात्रा को जान से मारने की धमकी देकर वह फरार हो गया।
इस मामले में अपर जिला न्यायधीश वीना नारायण ने आरोपी को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 376 ए में आजीवन कारावास व 25 हजार अर्थदंड तथा पास्को एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। इसके अलावा विधिक प्रकोष्ठ द्वारा पीड़िता को पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक मदद का आदेश दिया।