हमीरपुर। बिना टिकट यात्रियों को सफर करवाना अब महंगा साबित हो सकता है। क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने सभी बस ऑपरेटरों को सफर करने वाले यात्रियों को टिकट मुहैया करने के आदेश दिए हैं। बिना टिकट यात्रियों को सफर करवाते पकड़े जाने पर विभाग मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत संबंधित बस ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग जल्द ही विशेष अभियान शुरू करेगा।
अभियान के दौरान बसों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। यह आदेश निजी और एचआरटीसी बसों पर लागू रहेंगे। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हमीरपुर में आयोजित एचआरटीसी प्रबंधन और निजी बस ऑपरेटरों की बैठक में परिवहन अधिकारी किशोरी लाल ने सख्त आदेश दिए है कि कोई भी बस ऑपरेटर या परिचालक बिना टिकट यात्रियों को सफर न करवाए। इसके साथ ही उन्होंने बस ऑपरेटरों और निगम प्रबंधन को बसों में 40 फीसदी आरक्षित सीटों की सूचना अंकित करने के आदेश दिए हैं। आरक्षित सीटों पर विशेष श्रेणी जैसे 60 वर्ष से अधिक आयु वाले यात्री, शारीरिक रूप से अपंग यात्री, कैंसर से पीड़ित यात्री व महिला यात्रियों को सीटें उपलब्ध करवाने को संबंधित बस परिचालकों को सख्त हिदायत दी है।
सीट नहीं मिली तो करें शिकायत
आरटीओ किशोरी लाल ने यात्रियों से अपील की है कि वे बस परिचालक से सीट उपलब्ध करवाने की मांग करें। इसके साथ ही यात्रा का टिकट भी अवश्य लें। टिकट या सीट न मिलने पर इसकी शिकायत क्षेत्रीय परिवहन विभाग से करें। इसके लिए यात्री 01972-221330 या 94184-58202 पर शिकायत कर सकते हैं। सभी बस ऑपरेटरों और निगम प्रबंधन को यात्रियों को टिकट मुहैया करवाने और सीट आरक्षण की सूचना अंकित करने के आदेश दे दिए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने पर विभाग उचित कार्रवाई अमल में लाएगा।