हमीरपुर। चौदह साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय सुदेश कुमार की अदालत ने तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। जबकि चौथे आरोपी का मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।
विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि तत्कालीन सदर कोतवाल एसके सिंह ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के चकोठी गांव निवासी गैंगलीडर राकेश कुमार का एक संगठित गैंग है। जिसके सदस्य जनपद बांदा के जसपुरा थानाक्षेत्र के रामपुर निवासी ललित कुमार, ललपुरा थानाक्षेत्र के उजनेड़ी निवासी अशोक कुमार व एक बाल अपचारी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। जो स्वयं व अपने गिरोह के सदस्यों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं।
गैंगलीडर के खिलाफ लूट, हत्या का प्रयास, एससीएसटी एक्ट सहित कुल चार मामले दर्ज हैं। वहीं अन्य गैंग के सदस्यों के खिलाफ भी मामले दर्ज हैं। बताया कि दोषी ललित कुमार चित्रकूट जेल में गैंगस्टर मामले में सजा काट रहा है। जिसे अदालत में चित्रकूट पुलिस प्रशासन ने मंगलवार पेश किया। वहीं एक आरोपी का मामला किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। कहा कि अदालत ने दोषी गैंगलीडर राकेश कुमार, अशोक कुमार व ललित को सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।