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Hamirpur News: जमा धनराशि सहित 10 हजार क्षतिपूर्ति अदा करे विद्युत विभाग

Thu, 08 May 2025 12:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
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हमीरपुर। निजी नलकूप में बिजली कनेक्शन लगाए जाने के लिए जमा की गई धनराशि सहित 10 हजार की क्षतिपूर्ति परिवादी को अदा करने के आदेश उपभोक्ता आयोग ने दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष महेश कुमार कुशवाहा, सदस्य रामप्रताप व स्वर्णलता ने विपक्षी को वास्तविक भुगतान किये जाने की तिथि तक नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी अदा करने के आदेश दिए हैं।
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सरीला क्षेत्र के तुरना गांव निवासी किसान रामप्रकाश ने आयोग में 24 जून 2023 को वाद दायर किया। इसमें बताया कि उसने निजी नलकूप में बिजली कनेक्शन लगवाने के लिए सात अगस्त 2019 को बिजली विभाग कार्यालय में 26,903 रुपये सिस्टम चार्ज, सिक्योरिटी डिपोजिट व सर्विस लाइन चार्ज के रूप में जमा किए, लेकिन बिजली विभाग ने कोई कार्य नहीं किया। तब उसने 19 जून 2023 को पंजीकृत डाक से आवेदन प्रेषित किया, लेकिन फिर भी विपक्षी ने कोई कार्यवाही नहीं की गई। तब उसने परिवाद प्रस्तुत किया है। वहीं, विपक्षी ने जवाब दिया गया कि परिवादी ने कुल 26,903 रुपये जमा किए हैं। इसमें 68,000 रुपये की सब्सिडी मई 2019 तक के उपभोक्ताओं को मिलनी थी, लेकिन परिवादी ने शुल्क सात अगस्त 2019 को जमा किया। इससे योजना का लाभ नहीं दिया जा सका है।
आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन आदेशित किया है कि परिवादी द्वारा जमा की गई उक्त धनराशि उक्त दिनांक से वास्तविक भुगतान किये जाने की तिथि तक नौ प्रतिशत ब्याज सहित विपक्षी वापस करें। साथ ही क्षतिपूर्ति के तौर पर 10,000 रुपये व वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये 30 दिनों के अंदर अधिशासी अभियंता राजकुमार राव के वेतन से कटौती करके विभाग में जमा कराने के आदेश दिए हैं।
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