हमीरपुर। उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने किसी अनहोनी से बचने के लिए पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। 7 से 11 नवंबर 2015 तक गैर लाइसेंस धारकों को पटाखों की बिक्री तथा भंडारण करने पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया है।
आदेशों में कहा गया है कि मेन बाजार हमीरपुर में जिसमें मिनी सचिवालय से जिला अस्पताल और पेट्रोल पंप से भोटा चौक तक तथा मुख्य बाजार नादौन, सुजानपुर, भोटा, बड़सर (मैहरे), जाहू, भरेड़ी, भोरंज, गलोड़ और बिझड़ी में भी पटाखों की बिक्री व भंडारण पर प्रतिबंध रहेगा। सायं 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखों को चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। 125 डीबी (एएल) की ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों को चलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।