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दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई

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हमीरपुर। सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ युवक ने दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी) अनिल कुमार शुक्ल की अदालत में सुनाई गई।
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विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी) विजय सिंह ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के गांव में नौ अक्तूबर 2009 की शाम करीब सात बजे घर में पंद्रह वर्षीय किशोरी अकेली थी। तभी पड़ोसी युवक मोनू सिंह ने घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म किया।
किशोरी के शोर मचाने पर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। दुष्कर्म के बाद युवक जानमाल की धमकी देते हुए जाने लगा। तभी किशोरी का चाचा आ गया, जिसने युवक को पकड़ने का प्रयास किया, मगर वह भाग निकला। इसके बाद पीड़िता को लेकर वह थाने पहुंचा।
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जहां दरोगा ने इलाज कराने के बाद एफआईआर करने की बात कहकर टाल दिया। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने जिलाधिकारी से फरियाद की। उनके आदेश पर 10 अक्तूबर को आरोपी के विरुद्ध धारा दुष्कर्म व पास्को एक्ट व एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ।
मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी) अनिल कुमार शुक्ल ने आरोपी मोनू को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 11 हजार 500 जुर्माना की सजा सुनाई।
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