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12 घंटे की रिमांड में लूट के आरोपी को उरई लेकर जाएगी पुलिस

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हमीरपुर। 39 दिन पूर्व सराफा व्यवसायी की दुकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर, नकदी और मोबाइल फोन लूटने के मामले में पुलिस ने अदालत से आरोपी बदमाश द्वारा बताए गए चोरी के माल को बरामद करने के लिए रिमांड में ले जाने की अनुमति मांगी थी। जिसपर अदालत ने आरोपी बदमाश को 12 घंटे की पुलिस कस्टडी में दिए जाने की अनुमति दी है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेला व महेश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि ललपुरा थानाक्षेत्र के पौथिया गांव में 10 अप्रैल की रात सराफा व्यवसायी के घर पड़ी डकैती में शामिल छह बदमाशों को पुलिस ने पांच मई को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं फरार तीन आरोपियों के सिर पर एसपी ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था।
एक आरोपी मीनू उर्फ अभय कंजड़ निवासी मोहल्ला तोपखाना उरई जालौन को प्रयागराज एसटीएफ ने मंगलवार को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बताया कि ललपुरा थाना प्रभारी श्रीप्रकाश यादव ने अपर सत्र न्यायालय डकैती कोर्ट में आरोपी द्वारा कबूल किए गए माल की बरामदगी के लिए रिमांड में लेने की अर्जी लगाई थी।
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बताया कि आरोपी ने लूटे गए सामान को उरई शहर स्थित कबाड़ में रखकर छिपाने की बात बताई है। अपर सत्र न्यायाधीश डकैती चंद्रभान सिंह की अदालत ने आरोपी मीनू उर्फ अभय को 12 घंटे की पुलिस कस्टडी में दिए जाने की अनुमति प्रदान की है। यह आदेश शुक्रवार सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक लागू रहेगा।
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