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Hamirpur News: दहेज हत्या में पति, सास-ससुर को 10-10 साल की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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हमीरपुर। दहेज हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। छिमौली गांव निवासी फूल सिंह की बेटी मीरा निषाद की शादी 29 मई 2020 को हंसराज निषाद के साथ हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में 1.50 लाख रुपये और भैंस की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर मीरा के साथ मारपीट और प्रताड़ना की जाती थी। मामले को लेकर पंचायत भी हुई थी। इसके बाद भी मीरा का उत्पीड़न जारी रहा। दो अक्तूबर 2022 को ससुराल में मीरा को केरोसिन डालकर जला दिया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम में शरीर का करीब 97 से 98 प्रतिशत हिस्सा जला मिला था।
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फूल सिंह की तहरीर पर पांच अक्तूबर 2022 को मौदहा कोतवाली में हंसराज, रामऔतार, मुलिया, सरजू और अर्जुन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पति को छह अक्तूबर 2022 को गिरफ्तार किया गया जबकि सास को 12 नवंबर व ससुर को सात दिसंबर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था।
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विवेचना के बाद पुलिस ने पति हंसराज, ससुर रामऔतार और सास मुलिया के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। वहीं सरजू और अर्जुन के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट लगा दी।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर हंसराज, रामऔतार और मुलिया को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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