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किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत निरस्त

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हमीरपुर। आठ माह पूर्व किशोरी से दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार महाजन की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक अवध नरेश चंदेल ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित मां ने पिछले नवंबर 2021 में पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने परिवार के साथ मथुरा में गज्जू सेठ के भट्ठे पर मजदूरी का काम करती थी। उसके साथ 16 वर्षीय पुत्री भी काम करती थी। उसी ईंट भट्ठे पर गांव निवासी आरोपी बसंत भी मजदूरी करता था। बताया कि अप्रैल 2021 में भट्ठे पर आरोपी ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया।
पीड़िता को धमकी दी कि किसी को बताया तो वह वीडियो वायरल कर देगा। डर वश पीड़िता ने किसी से कुछ नहीं बताया। जून माह में पीड़िता अपने परिवार के साथ अपने गांव आ गई। आरोपी भी गांव वापस आ गया और पुत्री को ब्लैकमेल कर लगातार दुष्कर्म करता रहा। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी बसंत की जमानत निरस्त कर दी है।
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