हमीरपुर। गैंगस्टर एक्ट के 16 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट अनिल कुमार खरवार की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी अतीक को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार अर्थदंड भी लगाया है।
राठ थाना में तैनात तत्कालीन उपनिरीक्षक अमर सिंह ने अदालत को बताया कि क्षेत्र के कुख्यात अपराधी गैंग लीडर राठ कस्बा निवासी अजय सोनी का एक सक्रिय गैंग है। वह अकेले व अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर लोक व्यवस्था अस्त व्यस्त करने तथा अपने व अपने गैंग के साथियों के लिए आर्थिक, भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए अवैध असलहों के बल पर हिंसा की धमकी, डकैती, लूट आदि समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हैं।
इस गैंग के सक्रिय सदस्य जनपद महोबा के भटीपुरा निवासी अतीक व जनपद इटावा के मजोरपुरा निवासी राजा उर्फ आरिफ उर्फ इस्माइल हैं। इनके खिलाफ जनता में भय व आतंक व्याप्त है। इस गैंग ने एक फरवरी 2008 को शाम करीब साढ़े पांच बजे जनपद महोबा के थाना महोबकंठ के सौरा गांव के पास पेट्रोल पंप पर डकैती डाली थी। इनके खिलाफ लूट आदि के कई मुकदमा दर्ज हैं।
अदालत ने सुनवाई करते हुए गैंगस्टर अतीक को सजा सुनाई है। जबकि गैंगलीडर अभी भी फरार है। वहीं, राजा उर्फ आरिफ ने वर्ष 2010 में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसे भीे कोर्ट ने सजा सुनाई थी।