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Hamirpur News: नाबालिग के अपहरण में पांच साल का कारावास

Sat, 21 Feb 2026 01:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने नाबालिग के अपहरण व विवाह के लिए विवश करने के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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जानकारी के मुताबिक मौदहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने सात मार्च 2017 को एक शिकायती पत्र पुलिस को दिया था। इसमें बताया कि वह अपनी नाबालिग बेटी का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल आई थी। जब वह दवा लेने दुकान पर गई तो वहां गांव फत्तेपुर शिवपुरी निवासी अजय खड़ा था। वह दवा लेकर लौटी तो पुत्री मौके पर नहीं थी।
उक्त महिला ने अजय के अलावा उसके पिता जयनारायण, मां राजाबेटी के साथ गंगादीन, राकेश व प्रियंका पर पुत्री को ले जाने में सहयोग का आरोप लगाया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। विवेचना में पीड़िता और उसकी मां के बयान दर्ज कराए गए। विवेचना में नाम दर्ज अन्य लोगों को अलग किया और न्यायालय में अजय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
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28 अक्तूबर 2017 को न्यायालय ने प्रथम दृष्टया सबूतों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए औपचारिक आरोप तय कर दिए। न्यायालय में चली सुनवाई और पेश किए गवाह और साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को अदालत ने आरोपी अजय को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 363 व धारा 08 के अंतर्गत तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा और तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की स्थिति में एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। दोषी की तीनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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