हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार द्वितीय की अदालत ने बेटी की हत्या में पिता रमेश प्रजापति को दोषी करार दिया है। तमंचा और चाकू रखने के मामले में भी आरोप सिद्ध हुआ है। सजा के बिंदु पर सुनवाई 14 मई को होगी।
कुरारा थाना क्षेत्र के झलोखर निवासी रामचरण (नाना) ने 20 नवंबर 2020 को मौदाहा थाना पुलिस को शिकायती पत्र दिया था। बताया कि उसने बेटी बिट्टन का विवाह मौदाहा के कुम्हरौड़ा गांव निवासी रमेश प्रजापति के साथ पूर्व किया था। रमेश बेटी व नातिन अनीता को प्रताड़ित करता था। घटना वाले दिन बिट्टन खेत गई थी जब वह लौटी तो पति को घर से तमंचा लिए निकलते देखा।
अंदर पहुंची तो बिट्टन की बेटी अनीता का शव पड़ा था। पुलिस ने अनीता की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और चाकू भी बरामद किया। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों को सुना गया। अदालत ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और तथ्यों के आधार पर आरोपी को हत्या के आरोप में दोषी माना। अदालत ने रमेश प्रजापति को धारा 302 आईपीसी के अलावा दो और मामलों में भी दोषी करार दिया है। दोष सिद्ध होने पर सजा तय मानी जा रही है। सजा के प्रश्न पर 14 मई को सुनवाई होगी।