हमीरपुर। विभिन्न मुकदमों में कोर्ट ने आठ आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। राहत न मिलने पर इन्हें अभी जेल में ही रहना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. अनुपम गोयल की अदालत ने
सुमेरपुर थानाक्षेत्र के दुष्कर्म के आरोपी हसन खां की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विशेष लोक अभियोजक अवध नरेश चंदेल ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नीरज कुमार महाजन की अदालत ने छेड़खानी में कुलदीप की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेला व महेश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश फौजदारी विनीत कुमार वासवानी की अदालत ने जालौन के उरई कस्बा निवासी डकैती के आरोपी दीपक कंजड़ व नंदू उर्फ पवन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी व राजेश तिवारी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुशील कुमार खरवार की अदालत ने ब्लैकमेलिंग में आरोपी सन्नो, शमा व गुलाम रसूल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वहीं दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपी पति अनिल को जमानत नहीं दी गई है।