हमीरपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अरुण कुमार राय की अदालत ने गैंगेस्टर एक्ट में तीन वर्ष दो माह की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगीत।
विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने कुलदीप यादव को गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप के तहत 38 माह का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा के साथ समायोजित की जाएगी। (संवाद)