हमीरपुर। भतीजी से दुष्कर्म और पोती से छेड़छाड़ के दोषी पारिवारिक चाचा को विशेष न्यायाधीश पास्को द्वितीय नीरज कुमार महाजन की अदालत ने 12 साल की जेल सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। तीन वर्ष बाद महिला का न्याय मिला है।
विशेष लोक अभियोजक अवधनरेश चंदेल ने बताया कि महोबा के चरखारी थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने तीन अप्रैल 2018 को थाना जरिया पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने पिता के यहां गेहूं फसल की कटाई करने आई थी। बताया कि दो अप्रैल 2018 को रात करीब 10 बजे वह पिता के घर पर सो रही थी। तभी पारिवारिक चाचा राजू यादव नशे में धुत होकर घर में घुस आया। उसे पकड़कर कमरे में ले गया। हाथ-पैर बांध दिए व मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया। इसी बीच महिला की 13 वर्षीय भतीजी आ गई। उससे भी छेड़खानी की।
बताया कि शोर सुनकर परिवार व पड़ोसियों को आता देख आरोपी असलहा लहराते हुए भाग गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पास्को द्वितीय नीरज कुमार महाजन ने राजू यादव को दोषी करार दिया था। बुधवार को आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार अर्थदंड सुनाया है।