हमीरपुर। अपात्र राशन कार्ड धारकों से वसूली होगी। जिला आपूर्ति अधिकारी ने कार्रवाई से बचने के लिए अपात्रों से 20 मई तक दफ्तर में कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा है।
जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र गृहस्थी राशनकार्डों के लिए पात्रता का मानक निर्धारित है। इसके तहत राशनकार्ड धारक आयकर दाता, परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी अथवा पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर, 7.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के स्वामी नहीं होना चाहिए। सरकारी सेवारत कर्मचारी, नगरीय क्षेत्र में 100 गज का प्लाट अथवा मकान, ग्रामीण में वार्षिक आय दो लाख व शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय तीन लाख, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस होने पर राशनकार्ड के लिए पात्र नहीं है। उन्होंने अपात्र कार्डधारकों से अपील की है कि वह 20 मई तक अपने नजदीकी तहसील के क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। अन्यथा जांच में अपात्र पाए जाने पर उनका राशन कार्ड निरस्त करने के साथ उनसे गेहूं 24 रुपये प्रति किलोग्राम व चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की जाएगी।