हमीरपुर। राज्य सूचना आयोग ने समय से सूचना न देने पर तत्कालीन सीएचसी अधीक्षक पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। आयुक्त ने सीएमओ को अधीक्षक के वेतन से पैसे कटौती करने के निर्देश दिए हैं।
जनपद महोबा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता कुलदीप कुमार ने सीएचसी अधीक्षक कुरारा से कई बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। सूचना न मिलने पर उसने सात अक्तूबर 2021 को फिर से अपील की थी। इसके बाद राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन सीएचसी अधीक्षक डॉ. पीके सिंह को पत्राचार कर सूचना देने को निर्देशित किया था, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर आयोग ने उक्त सीएचसी अधीक्षक को आयोग के समक्ष उपस्थित होने को कहा, लेकिन आयोग के आदेश का कोई अनुपालन नहीं किया गया। इस पर आयोग ने उक्त अधीक्षक पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही सीएमओ को पत्राचार कर पैसे का भुगतान उसके वेतन से कर आयोग को सूचित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला वर्ष 2021 का है। उस समय सीएचसी अधीक्षक डॉ. पीके सिंह थे। जन सूचना अधिकारी श्याम सुंदर थे। सीएमओ के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनके वेतन से कटौती कर जुर्माना राशि जमा कराई जाएगी।- डॉ. सुनील जायसवाल, सीएचसी अधीक्षक कुरारा।