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Hamirpur News: आगजनी व बलवा मामले के 21 आरोपी दोषमुक्त, जताई खुशी

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हमीरपुर/मौदहा। 17 साल पहले मौदहा नगर पालिका अध्यक्ष की संदिग्ध हालत में मौत के बाद उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा, जिसपर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ बलवा सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम उदयवीर सिंह की अदालत ने सभी 21 आरोपियों को दोषमुक्त किया है।
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माैदहा कस्बा में 17 वर्ष पूर्व 8 मई 2008 को पूर्व पालिका अध्यक्ष खलील अहमद उर्फ बद्दू पहलवान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। इसके बाद उनके समर्थकों ने बड़े चौराहा पर आगजनी के साथ तोड़फोड़ की थी। इसमें बलवा करने वालों ने एसडीएम की गाड़ी में आग लगाने के अलावा जमकर तोड़फोड़ की थी। इसमें पुलिस को बचाव के लिए फायरिंग तक करनी पड़ी थी। पुलिस ने मामले में लाला मलिक, अजमतउल्लाह, जावेद रिजवी, कुदरत उल्ला, नियामतुल्ला, ओमप्रकाश, चुन्ना, गुलाम, सनी पहलवान, जग्गी, रईस, झक्कू अजहर, डॉ. जकरियाव इकराम सहित कुल 40 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने 21 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। जबकि अन्य को विवेचना में बाहर कर दिया गया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी उक्त आरोपियों को साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त किया है। कोर्ट का फैसला आते ही सभी आरोपियों व उनके परिजनों में खुशी की लहर है। एक-दूसरे का मुंह मीठा कराने के साथ नगर में आतिशबाजी छुटाकर खुशी जाहिर की गई।
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