ससुराल वालों ने रुपये नहीं दिए तो पत्नी को दे दिया तीन तलाक
गोरखपुर। शाहपुर इलाके की रहने वाली महिला ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और तीन तलाक का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने रिश्ते को फिर संजोने की भरपूर कोशिश भी की। परिवार न्यायालय में मध्यस्थता भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी तो वह न्याय के लिए अब पुलिस के पास आई है। मंगलवार को सीओ गोरखनाथ प्रवीण सिंह के दफ्तर में पहुंचकर महिला ने प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। तीन तलाक का कानून 31 जुलाई 2019 को पास हुआ है, वहीं महिला को इसके चार दिन पहले तलाक दिया गया है, इस वजह से किस धारा में केस दर्ज हो इस पर सीओ ने अभियोजन अधिकारी से विधिक राय मांगी है।
शाहपुर की क्षेत्र की रहने वाली महिला के मुताबिक उनकी शादी 2017 में इलाहीबाग निवासी एक युवक से हुई थी। पीड़िता के अनुसार शादी के कुछ समय बाद से ही उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया और घर से रुपये मांगकर लाने को की मांग की जाने लगी। मायके की स्थिति ठीक न होने का हवाला देने पर उनकी प्रताड़ना बढ़ गई। घरवालों को बताया तो मामला परिवार न्यायालय तक पहुंचा। एक बार कोशिश हुई कि रिश्ते को बचाया जा सके ,लेकिन वहां पर भी बात नहीं बनी। सीओ गोरखनाथ प्रवीण सिंह ने बताया कि पीड़िता ने प्रार्थना पत्र दिया है। तीन तलाक कानून पास होने से पहले का मामला होने की वजह से किन धाराओं में केस दर्ज किया जाए इस पर विधिक राय ली जा रही है। नियमानुसार कार्रवाई कर महिला को न्याय दिलाया जाएगा।