किशोरी से दुष्कर्म में सात साल की कैद
गोरखपुर। अवयस्क किशोरी को भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु प्रसाद अग्रवाल ने संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल थाना क्षेत्र के ग्राम नगपुर छपिया निवासी अभियुक्त धर्मराज यादव को सात साल छह माह के कठोर कारावास और 19 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया है। अर्थदंड न अदा करने पर चार माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्रद्धानंद पांडेय ने बताया कि घटना 11 फ़रवरी 2011 की शाम छह बजे की है। हरपुर बुदहट छेत्र के निवासी वादी के गांव में रामु यादव के घर सात फरवरी 2011 को शादी थी। उसी में अभियुक्त भी आया था। उसकी किशोरी से बातचीत हुई और अभियुक्त उसे 11 फरवरी को बहला-फुसलाकर अमृतसर ले गया। वहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।