पॉलिथीन के खिलाफ अभियान के साथ ही जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने गोलघर में नन वोवन बैग (कपड़े के सामान दिखने वाले पॉलिथीन बैग) और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान फुटपाथ के पांच दुकानदारों से 14 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।
पॉलिथीन ही नहीं नन वोवन कैरी बैग भी प्रतिबंध के दायरे में हैं। शासनादेश के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने गोलघर इलाके में इनके खिलाफ अभियान चलाया। फुटपाथ पर जेनरेटर रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया। दरअसल कुछ दिन पूर्व शासन के आदेश के बाद नगर निगम ने शहर में बिक रहे पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। कुछ दिन अभियान चलाने के बाद इसे बंद कर दिया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने कार्रवाई संबंधी निर्देश न होने का हवाला दिया था।
शुक्रवार को एडीएम सिटी बद्रीनाथ सिंह की अगुवाई में जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने गोलघर इलाके में अभियान चलाया। इस दौरान दुकानदारों को नन वोवन कैरी बैग के इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी गई। कहा कि यह बैग भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर दुबारा इसका इस्तेमाल करता पाया गया तो जब्ती के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। अभियान के दौरान नगर आयुक्त राजेश कुमार त्यागी, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रबीश चंद्र, सहायक नगर आयुक्त स्वर्ण सिंह भी थे। रबीश चंद्र ने बताया कि इस दौरान फुटपाथ पर जेनरेटर रखने वाले और अतिक्रमण करने वाले पांच दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर 14 हजार रुपये जुर्माना वसूला।
पॉलिथीन ही नहीं प्लास्टिक से बने तमाम कैरी बैगों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिर्फ कागज, जूट और कपड़े के बने बैग ही इस्तेमाल ही मान्य किए गए हैं।
-राजेश कुमार त्यागी, नगर आयुक्त