गोंडा। नगर कोतवाली क्षेत्र के पंतनगर में वर्ष 2023 में शिक्षक कृष्ण कुमार यादव की हत्या के मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश दानिश हसनैन की अदालत ने फैसला सुनाया।
कोर्ट ने संदीप यादव और जग्गा उर्फ जवाहर मिश्रा को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 30-30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार अंबेडकरनगर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के भसमा गांव निवासी कृष्ण कुमार यादव इटियाथोक के जनता इंटर कॉलेज में शिक्षक थे। वह नगर कोतवाली के पंतनगर स्थित एक किराये के मकान में रहते थे। 28 जनवरी 2023 की शाम करीब 7:35 बजे संदीप यादव अपने एक साथी के साथ उनके कमरे में पहुंचे।
वहां रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दोनों ने शिक्षक को पकड़ लिया और उनका सिर कई बार दीवार पर लड़ा दिया। गंभीर चोट लगने से कृष्ण कुमार यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कमरे में रखी नकदी लेकर भाग गए थे।
शिक्षक के पिता राम केवल यादव ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर नेवलगंज निवासी संदीप यादव तथा एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या, लूट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाए। जांच में परसपुर थाना क्षेत्र के डेहरास निवासी जग्गा उर्फ जवाहर मिश्रा की भी संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान, चिकित्सीय साक्ष्य और अन्य प्रमाण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश दानिश हसनैन ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने हत्या के अपराध में दोनों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार का जुर्माना लगाया है।