गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम निर्भय प्रकाश ने गैर इरादतन जानलेवा हमले के एक मामले में दोषी व्यक्ति व उसके बेटे-बहू को शनिवार को सजा सुनाई। प्रत्येक को तीन साल के कारावास और 6500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
मोतीगंज के ग्राम फरेंदा मौजा सोहांस निवासी संतोष कुमार सिंह ने थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि 24 अगस्त 2017 को दिन में 12 बजे गांव के ही रामकरन सिंह, उनके पुत्र अनूप सिंह, अनूप की पत्नी मंजू सिंह व एक अन्य व्यक्ति उनकी दीवार को गिराकर उसी पर अपनी दीवार बनवाने लगे। भाई दीपांकर सिंह ने मना किया तो अपशब्द कहकर लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर से मारने लगे। जिससे दीपांकर के सिर व कंधे में गंभीर चोट आईं। विवेचना में अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विचारण में साक्ष्य के आधार पर शनिवार को अदालत ने रामकरन सिंह, अनूप सिंह व मंजू सिंह को दंडित किया। (संवाद)