गोंडा। दो साल पूर्व चाकू से मारकर युवक की हत्या के मामले में दोषी दो सगे भाइयों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार करनैलगंज के ग्राम बटौरा बख्तावर सिंह निवासी अभय कुमार सिंह ने कोतवाली में दर्ज कराए केस में कहा कि उसके चचेरे भाई लवकुश सिंह की बटौरा बस स्टाप पर दुकान थी। तीन मई 2022 को रात 8.30 बजे वह दुकान बंदकर घर जा रहे थे। वह मंदिर के पास पहुंचे तभी गांव के अरविंद कुमार सिंह व उनके भाई सुरेंद्र कुमार सिंह उर्फ छोटू व दो अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया। चाकू से मारने लगे। शोर सुनकर कई लोग मौके पर पहुंचे तो सभी हमलावर भाग गए। घायलावस्था में लवकुश को जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने अरविंद कुमार सिंह व सुरेंद्र कुमार सिंह के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। साक्ष्य के आधार पर 16 जनवरी 2024 को न्यायालय ने अभियुक्त आशीष कुमार सिंह व संदीप सिंह को भी विचारण के लिए तलब किया। 12 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट के आदेश पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ट्रायल में अभियोजन की ओर से पेश किए गए गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त अरविंद कुमार सिंह व सुरेंद्र कुमार सिंह को दोषी करार दिया।
बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम पूजा सिंह ने दोषी अभियुक्त अरविंद कुमार सिंह व सुरेंद्र कुमार सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी भाइयों पर 20-20 हजार का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि लवकुश के पिता विनोद कुमार सिंह को देने का आदेश दिया है।