गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर कोर्ट ने 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम केवलपुर मारजनीपुरवा के रहने वाले राम कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि उसकी बहन किरन का विवाह कंधरातेजी निवासी अरविंद मिश्रा के साथ हुआ था लेकिन उसके पति अरविंद मिश्रा, देवर मोहित मिश्रा, ससुर रामेश्वर प्रसाद मिश्रा व उनकी पत्नी दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते हुए बहन को प्रताड़ित करते थे।
पांच मार्च 2020 को सभी ने मारापीटा, जिससे उसकी बहन की मौत हो गई। विवेचना में हत्या के अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी अरविंद मिश्रा और रामेश्वर प्रसाद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
अदालत ने अभियुक्त अरविंद मिश्रा को दोषी ठहराया और साक्ष्य के अभाव में आरोपी रामेश्वर प्रसाद को दोषमुक्त कर दिया। बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट नम्रता अग्रवाल ने दोषी अभियुक्त अरविंद मिश्रा को हत्या के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।