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Gonda News: बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर लगेगा एक लाख रुपये जुर्माना

Mon, 15 Sep 2025 11:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। ड्रोन उड़ने की शिकायतों को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की तैयारी है। साथ ही ड्रोन के रजिस्ट्रेशन का निलंबन एवं जब्तीकरण की कार्रवाई भी होगी।
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एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में ड्रोन पंजीकरण के लिए एक रजिस्टर बनाया गया है। इसमें ड्रोन की यूनिक संख्या, पायलट व मालिक का विवरण व ड्रोन मैकेनिक का ब्योरा आदि दर्ज किया जाएगा। ड्रोन उड़ाने की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुमति के बाद केवल दिन में ही ड्रोन उड़ाया जा सकता है। रात में ड्रोन उड़ाने पर रोक है। रात में ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए की अनुमति तथा थाने को सूचित करना अनिवार्य है।
एसपी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध ड्रोन या वस्तु की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल यूपी 112 पर सूचित करें। खुद कानून हाथ में न लें और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें।
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ड्रोन जैसी वस्तु दिखने से ग्रामीणों में खौफ, रातभर दिया पहरा
कटरा बाजार/माधोपुर/पसका। जयराम जोत गांव में रविवार रात आसमान में ड्रोन जैसी वस्तु दिखने से ग्रामीणों में भय और आशंका का माहौल है। ग्रामीण पवन मिश्र ने बताया कि देर रात आसमान में चमकती हुई वस्तु गोल-गोल घूमती दिखी।
कौड़िया क्षेत्र के चैनापुर और सेहरिया कला गांव में भी बीती रात अनजानी उड़ती वस्तु दिखने से ग्रामीण दहशत में आ गए। लोगों ने इसे ड्रोन बताया। सहमे लोग लाठी-डंडा लेकर पहरा देते रहे। चौकी प्रभारी अजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह शरारती तत्वों की हरकत लग रही है।
परसपुर के लोहंगपुर निवासी वेदप्रकाश पाठक व अनूप ने बताया कि रविवार रात 09:30 बजे आसमान में ड्रोन जैसी वस्तु उड़ती दिखी। यूपी 112 पर सूचना दी गई, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। ग्रामीण लाठी-डंडों के साथ पूरी रात पहरा देते रहे। लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है।
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