गोंडा। विधानसभा चुनाव में शनिवार को जिला पंचायत सभागार में सातों विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर व सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रशिक्षण मिला। विधानसभा निर्वाचन -2022 को निष्पक्ष व सकुशल कराने के लिए विभिन्न दायित्वों व बारीकियों के बारे में बताया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडेय शाही ने सभी अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया। एलबीएस डिग्री कॉलेज व शहीद-ए-आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण हुआ।
जिला पंचायत सभागर में डीएम ने विधानसभा चुनाव के नियमों, नामांकन प्रक्रिया, समय सारिणी, नामांकन पत्रों की संवीक्षा, चुनाव चिह्न आवंटन, प्रत्याशियों एवं पार्टियों को निर्गत की जाने वाली विभिन्न प्रकार की अनुमतियों, आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों के संबंध में निर्देश, पोस्टल बैलेट, ईटीबीपीएस, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन एवं कार्यवाही, मॉक पोल, पोलिंग एजेंट के लिए निर्देश, ईवीएम व वीवीपैट के संचालन के बारे में जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान एक छोटी सी चूक या विधि या नियमों के गलत प्रयोग से हमारी निष्पक्षता पर प्रश्न चिह्न लग सकता है। सभी रिटर्निंग ऑफिसर व सहायक रिटर्निंग ऑफिसर आयोग के एक-एक निर्देशों को अच्छी तरह से समझ व सीख लें।
उन्होंने निर्देशित किया कि सभी रिटर्निंग ऑफिसर अपने-अपने नामांकन कक्ष में ठीक सुबह दस बजे हर हाल में पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान प्रभारी प्रभारी अधिकारी कार्मिक/ सीडीओ शशांक त्रिपाठी, सीआरओ जयनाथ यादव उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी सुरेश कुमार सोनी, सिटी मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता, सातों विधानसभाओं के रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सीटीओ शीमलचंद वर्मा, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गिरीश प्रजापति, सहायक जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अविनाश दुबे, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जंगजीत वर्मा, सहायक कोषाधिकारी नज्मी कमाल खान, ईडीएम अमित गुप्ता आदि रहे।
आपराधिक रिकॉर्ड की दें पेपर कटिंग
नामांकन के लिए नामांकन स्थल से दो सौ मीटर की परिधि के बाहर तक अभ्यर्थियों को सिर्फ दो वाहन लाने की अनुमति होगी। नामांकन कार्य की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके साथ ही नामांकन कक्ष के प्रवेश द्वार व कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे व वीडियो कैमरे से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। उन्होंने सभी रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश देते हुए कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ स्वयं के आपराधिक रिकार्ड की अखबारों में प्रकाशित कराई गई पेपर कटिंग संलग्न करना होगा। सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय हेतु एक नया खाता खुलवाना होगा, जिसके माध्यम से ही प्रत्याशी निर्वाचन व्यय कर सकेगा।
ईवीएम व वीवीपैट के संचालन पर रहें सतर्क
वरिष्ठ प्रशिक्षक राजीव कुमार दूबे द्वारा द्वारा प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम व वीवीपैट के फुल ऑपरेशन की एक-एक जानकारी दी गई, उन्हें बारीकियों से अवगत कराया गया। ट्रेनर ने मॉक पोल से लेकर मतदान समाप्ति तथा ईवीएम क्लोजिंग आदि की स्टेप बाई स्टेप जानकारी दी। बताया कि मतपत्र इकाइयों और ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर को उनके नियत मतदान कोष्ठों में ही रखें। मत पत्र इकाईयों और ड्राप बाक्स सहित प्रिंटर को उनकी नियत नियंत्रण इकाईयों से जोड़ें और पॉवर का स्विच ऑन करें। एक मतपत्र में अधिकतम 16 बटन होते है, अंतिम पैनल नोटा के लिए होता है। मतदान शुरू होने के नियत समय से पूर्व उपस्थित अभ्यर्थियों और अभिकर्ताओं के सामने मतदान मशीन का प्रदर्शन करें। मतदान टुकड़ी के किसी भी सदस्य या मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र से इधर-उधर घूमने न दें तथा उन्हें निर्धारित स्थान पर ही बैठाएं।