गोंडा। खरगूपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत महादेवा कला निवासी ओमप्रकाश तिवारी को दहेज हत्या मामले में दोषी पाए गया है। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप गुप्ता ने अभियुक्त को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के लिए आईपीसी की धारा 498ए के तहत एक वर्ष की कैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माना व आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए धारा 306 के तहत सात वर्ष कैद तथा एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
अपने आदेश में गुप्ता ने कहा कि अभियुक्त की दोनों सजायें साथ-साथ चलेंगी तथा अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख रुपये पीड़ित पक्ष को दे दिया जाय। शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ल ने बताया कि अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।