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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

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गोंडा। कौड़िया थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त को 20 साल सश्रम कारावास और 13,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार सिंह, सुनील कुमार मिश्र व अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि कौड़िया थाना क्षेत्र की एक किशोरी ने पुलिस अधीक्षक को सूचना देकर कहा कि वह कक्षा आठ की छात्रा है। दो सितंबर 2016 को जब विद्यालय से छुट्टी के बाद लगभग डेढ़ बजे अपने घर जा रही थी तो उसके गांव के ही एक युवक ने चाकू दिखा धमकाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार, वह अपने माता-पिता के साथ थाने पर गई लेकिन तहरीर लेकर पुलिस ने कुछ नहीं किया। वह अभी भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर कौड़िया पुलिस ने विवेचना की और अभियुक्त ढापू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विचारण के दौरान न्यायालय ने पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध किया। शुक्रवार को निर्णय देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने अभियुक्त ढापू को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अपराध में 20-20 साल सश्रम कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड, जान से मारने की धमकी देने के अपराध में पांच साल कारावास एक हजार रुपये अर्थदंड तथा गलत ढंग से रोकने के अपराध में एक माह कारावास और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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